अतिथि उपयोगकर्ता (आईपी पता दर्ज) या एसएसओ नागरिक के रूप में बोलकर या लिखकर अपना वैधानिक ड्राफ्ट तैयार करें और आधिकारिक पोर्टल पर कॉपी-पेस्ट करें।
मूल आरटीआई बिंदुओं और जन सूचना अधिकारी के उत्तर का अंतर-विश्लेषण करके प्रथम अपील (धारा 19(1)) या ऑफलाइन द्वितीय अपील प्रिंट पैकेज (धारा 19(3)) तैयार करें: